नई दिल्ली .उपभोक्ताओं को बेवकूफ बनाने के लिए झूठा दावा करने वाले विज्ञापनों पर रोक को लेकर केंद्र सरकार नया कानून लाने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 में संशोधन का मसौदा पेश किया है, जिसके तहत चमत्कार के जरिए इलाज करने का दावा करने और गोरा बनाने, लंबाई बढ़ाने, याैन शक्ति बढ़ाने, दिमागी क्षमता बढ़ाने और बुढ़ापा आने से रोकने जैसे विज्ञापन देने पर पांच साल की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है।
संशोधन से जुड़े मसौदे में कानून में पहले से मौजूद बीमारियों के अलावा कई अन्य बीमारियों, विकारों, स्थितियों को जोड़ा गया है। इसके मुताबिक, इसमें मौजूद 78 बीमारियों, विकारों तथा स्थितियों को दूर करने का दावा करने वाले उत्पादों का विज्ञापन नहीं किया जाना चाहिए।इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल भी दायरे में : संशोधन के जरिए प्रिंट मीडिया से बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया काे भी दायरे में लाया जा रहा है।
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